
6 करोड़ 80 लाख की संपत्ति को प्रशासन ने किया कुर्क, कसा शिकंजा
नामी गैंगस्टर नवीन सिंह उर्फ रिंकू की पत्नी और मां के नाम खरीदी गई संपत्ति कुर्क, ढोल-नगाड़ों के साथ हुई मुनादी
फास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो
मऊ । मुख्यमंत्री की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मऊ जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के चर्चित गैंगस्टर नवीन सिंह उर्फ रिंकू की करीब 7 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी। गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई इस कार्रवाई में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कर संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में लिया। इस कार्रवाई के बाद जनपद के अपराध जगत में हड़कंप मच गया है।
जिलाधिकारी आनंद वर्धन के आदेश पर की गई इस कार्रवाई में गैंगस्टर नवीन सिंह उर्फ रिंकू के खिलाफ दर्ज करीब 18 आपराधिक मुकदमों को आधार बनाया गया। जांच में पाया गया कि अपराध से अर्जित धन से उसने अपनी पत्नी और मां के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्तियां खरीदी थीं।
सिटी मजिस्ट्रेट रमेश बाबू ने बताया कि वाद संख्या 1391/2026 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या D202615510001391) सरकार बनाम नवीन सिंह उर्फ रिंकू एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के तहत यह कार्रवाई की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में भदेसरा स्थित गाटा संख्या-43 की विभिन्न भूमियां शामिल हैं, जो श्रीमती प्रियंका सिंह पत्नी नवीन सिंह उर्फ रिंकू तथा श्रीमती माया राणा सिंह के नाम दर्ज हैं।
प्रशासन के अनुसार कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 6 करोड़ 80 लाख 32 हजार रुपये आंका गया है। इन संपत्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि कुर्क संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रवेश, कब्जा अथवा हस्तक्षेप दंडनीय अपराध माना जाएगा।
पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। अधिकारियों ने मुनादी कर आमजन को संपत्ति कुर्की की जानकारी दी। जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई को अपराधियों के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है कि अपराध से अर्जित संपत्ति अब सुरक्षित नहीं रहेगी और कानून के शिकंजे से कोई नहीं बच सकेगा।



