दिल्ली आप सरकार को बड़ा झटका: 20 विधायकों की सदस्यता खत्म करने का हाईकोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए विधायकों को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख सोमवार को निर्धारित कर दी है। दरअसल, चुनाव आयोग के फैसले के बाद आप ने हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई है? साथ ही आप को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के नोटिस के बाद भी आपने जवाब नहीं दिया। बुलाने पर भी नहीं गए तो चुनाव आयोग आदेश देने के लिए स्वतंत्र है।

मोदी पर साधा निशाना
पार्टी विधायक सौरभ भारद्धाज ने ने मुय ख्चुनाव आयुक्त्त ए.के. जोति पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एहसान चुका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोति गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से 23 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संबंधित 20 विधायकों का पक्ष एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं की। वह मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के लिए मोदी का एहसान चुका रहे हैं। सच तो यह है कि आप के जिन विधायकों को लाभ के पद लेने का दोषी माना जा रहा है उन्होंने न तो कोई लाभ का पद लिया, न एक रुपया लिया और न ही कोई गाड़ी ली। आयोग ने लाभ के पद के मामले में आप के 20 विधायकों के बारे में अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेज दी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिसमें आयोग ने इन विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया है।


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