जिलाधिकारी ने एक करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क करने के दिये आदेश

अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई - जिलाधिकारी

फ़ास्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो

मऊ।जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मोहम्मद तय्यब पुत्र इमरान अहमद, निवासी मंसूरपुरा बरामदपुर, थाना मोहम्मदाबाद गोहना,जनपद मऊ एवं तालिब पुत्र इमरान अहमद निवासी मंसूरपुरा बरामदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद-मऊ द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन द्वारा अपने पैतृक आबादी पर निर्मित मकान को कुर्क करने के आदेश जारी किए। मोहम्मद तैयब पुत्र इमरान अहमद द्वारा निर्मित मकान का बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ 52 हजार एवं तालिब पुत्र इमरान अहमद द्वारा निर्मित मकान का बाजार मूल्य लगभग 59 लाख 59हजार रुपए हैं। मोहम्मद तैयब पुत्र इमरान अहमद एवं तालिब पुत्र इमरान अहमद निवासी मंसूरपरा बरामदपुर थाना मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के खिलाफ थाना मोहम्मदाबाद गोहना में कई आपराधिक मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों अपराधियों द्वारा अपने मकान निर्माण के दौरान अवैध रूप से कमाए गए धन का प्रयोग किया गया था। जिलाधिकारी ने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल/अचल संपत्तियों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही करने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी श्री अरूण कुमार ने कहा कि जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां खड़ी की है, उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ भी कुर्क की कार्यवाही की जाएगी।


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